सामान्य अध्ययन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का (Sample Material)
विषय: भारतीय राजव्यवस्था एवं अभिशासन
वित्त आयोग
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भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिकनिकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है । इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है ।
संरचना
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है । उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है ।