UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 29 March 2017
:: राष्ट्रीय ::
जीएसटी संसोधन बिल पर चर्चा
- लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) से जुड़े चार बिल पेश किए हैं। यह चार बिल- सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इन्टीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी), यूनियन टेरिटरीज जीएसटी (यूटीजीएसटी) तथा जीएसटी मुआवजा कानून हैं।
- इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में एक समान टैक्स प्रणाली होगी। जेटली ने कहा- “अधिकारों का दुरुपयोग ना हो यह ध्यान रखना होगा।”
- वित्त मंत्री ने कहा कि लग्जरी सामानों पर टैक्स में से 28 फीसदी के बाद के हिस्से का इस्तेमाल राज्यों का घाटा पाटने के लिए किया जाएगा।
- जीएसटी काउंसिल की 12 बैठकों में सबकि सहमति और सलाह के बाद इसे प्रोसेस किया गया है।
जीएसटी से जुड़े महत्व्यपूर्ण जानकारी
- जीएसटी के लागू होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा वैट सहित केंद्र और राज्यों के कई परोक्ष कर समाप्त हो जाएंगे।
- जीएसटी की चार स्लैब, पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत होगी। हालांकि जीएसटी की अधिकतम दर 40 प्रतिशत होगी। इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों और लग्जरी वस्तुओं पर सेस अलग से लगेगा।
- सीजीएसटी विधेयक में 21 अध्याय, 174 धाराएं और तीन अनुसूची हैं।
- जीएसटी लागू होने पर यूपी और बिहार जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों में 20 लाख रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को ही जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा। वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 10 लाख रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण लेने की जरूरत होगी।
- सीजीएसटी की धारा 69 के तहत जीएसटी की चोरी करने वाले कारोबारी की गिरफ्तारी हो सकती है जबकि धारा 79 के तहत सरकार बकाया कर न चुकाने वाले कारोबारी का सामान और चल-अचल संपत्ति को बेचकर टैक्स की राशि वसूल सकती है।
- जीएसटी की चोरी करने पर दोषी व्यक्ति को पांच साल तक का कारावास भी हो सकता है।
- धारा 171 में मुनाफाखोरी निषेद्य करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत अगर कोई कारोबारी वस्तु और सेवा पर कर टैक्स में कटौती का लाभ उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो यह देखेगा कि टैक्स की दर में कमी के अनुरूप कीमतें कम हुई या नहीं। साथ ही ई-कॉमर्स कपंनियां भी जीएसटी के दायरे में आएंगी।
- छोटे कारोबारियों के हित में कदम उठाते हुए सरकार ने सीजीएसटी विधेयक की धारा 10 में कंपोजीशन स्कीम का प्रावधान किया है जिसके तहत सालाना 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाली मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को मात्र एक प्रतिशत जीएसटी देना चाहिए जबकि 50 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट के संबंध में यह दर 2.5 प्रतिशत होगी।