UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 27 March 2017
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मिड-डे मील में सामने आया घोटाला
केंद्र सरकार द्वारा मिड-डे मील योजना को आधार से जोड़े जाने के बाद तीन राज्यों से भ्रष्टाचार का पता चला है। झारखंड, मणिपुर और आंध्र प्रदेश में सरकारें करीब 4.4 लाख ऐसे छात्रों को खाना खिला रही थीं, जो असल में है ही नहीं।
मिड-डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसी महीने की शुरुआत में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिड-डे मील के लिए छात्रों का आधार नंबर जरूरी कर दिया था।
आंध्र प्रदेश के कुल 29 लाख आधार लिंक्ड छात्रों में से 2.1 लाख छात्र सिर्फ कागजों पर मौजूद थे। सरकार के संज्ञान में आने के बाद उनकी पात्रता रद्द कर दी गई।
झारखंड में स्कूल रिकॉर्ड्स से 2.2 लाख छात्रों के नाम हटाए गए हैं। राज्य सरकार के स्कूलों में पंजीकृत 48 लाख छात्रों में से 89 प्रतिशत ने आधार नंबर दिए हैं, वहीं मणिपुर में फर्जी छात्रों की संख्या 1,500 बताई गई है।
मिड-डे मील योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच खर्च में 60:40 का अनुपात होता है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों में यह आंकड़ा 90:10 हो जाता है।
भारत के 11.5 लाख स्कूलों में 13.16 करोड़ छात्र हैं, इनमें से 10.03 करोड़ छात्रों को 2015-16 में भोजन मिला।
वर्तमान में देश भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पंजीकृत 11 करोड़ छात्रों में से सिर्फ 30 प्रतिशत के पास ही आधार कार्ड है।
कल्याणकारी स्कीमों का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है।
कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा, “आधार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन नॉन बेनिफिट (गैर-लाभकारी) योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को जनहित स्कीम्स के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।
सरकार ने 12 अंकों वाले आधार नंबर को बच्चों के लिए मिड डे मिल समेत करीब एक दर्जन योजनाओं के लिए अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसमें स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप भी शामिल थी, जिसमें बाद में छूट देने का फैसला किया गया।
इसके अलावा पिछड़ी जाति और विकलांगों की योजनाओं के लिए भी आधार कार्ड जरुरी है। सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के आदेश में भी कहा था कि लाभकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।