UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 21 March 2017
:: राष्ट्रीय ::
महिलाओं को 90 दिन का पेड लीव
केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी जिन्होंने ऑफिस में यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें मामले की जांच लंबित रहने तक 90 दिन का पेड लीव मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इस संबंध में हाल ही में सेवा नियमावली में बदलाव किया है।
नए नियम में कहा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जांच लंबित रहने तक पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को 90 दिन तक का विशेष अवकाश दिया जा सकता है। इसमें कहा गया कि पीड़ित महिला को दी गई छुट्टी उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जायेगी।
नए प्रावधान को लागू करने के लिए डीओपीटी ने केंद्रीय लोक सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2017 जारी किया है।
दिसंबर 2016 में डीओपीटी ने कार्यस्थल पर यौन शोषण का शिकार होने वाली महिलाओं के मामलों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके तहत 30 दिनों में केस की जांच पूरी करने की बात कही गई थी। य़ह भी कहा गया था कि किसी भी सूरत में शिकायत किए जाने के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए।
गंगा -यमुना को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा
- नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया। यानी इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। ऐसे में आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा और व्यक्ति को जेल भी संभव है।
- न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित जनहित याचिका पर निर्देश जारी किए।
- यह याचिका देहरादून निवासी मोहम्मद सलीम ने दायर की थी।
- गंगा-यमुना को दिए गए अधिकार का उपयोग तीन सदस्यीय समिति करेगी। यानी यह समिति इन नदियों को क्षति पहुंचाए जाने से संबंधित सभी मुकदमों की पैरवी करेगी।
- इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव, नैनीताल हाईकोर्ट के महाधिवक्ता और नमामी गंगे प्राधिकरण के महानिदेशक शामिल किए गए हैं।