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विषय: भारतीय राजव्यवस्था एवं अभिशासन
जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, जम्मू तथा कश्मीर राज्य (जे. एंड के.) भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है तथा इसकी सीमाएं भारतीय सीमाओं का एक भाग हैं। दूसरे परिप्रेक्ष्य में, संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 में इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अनुसार, भारतीय संविधान के सभी उपबंध इस पर लागू नहीं होंगे। यह भारतीय संघ में एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसका अपना अलग राज्य -संविधान 'जम्मू और कश्मीर का संविधान 'है ।
संविधान के इसी भाग 21 के अंतर्गत, भारतीय संघ के 10 अन्य राज्य भी श् विशेष दर्जे का लाभ उठा रहे हैं किंतु कुछ विशेष अल्प मामलों में। दूसरी ओर, विशेष दर्जे के लाभ से युक्त और कश्मीर राज्य इस मामले में अतुलनीय है।