सामान्य अध्ययन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का (Sample Material)
विषय: भारतीय राजव्यवस्था एवं अभिशासन
अध्याय: राज्यपाल
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भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है, जैसे कि केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है लेकिन यह व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होती। इसे विशेष दर्जा प्राप्त है और राज्य का स्वयं का अपना संविधान है।
संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं-राज्यपाल, मुख्यमत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं ।